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सहकारिता या अधिकारिता?..

  #ncp_2025 :

              राष्ट्रीय सहकारिता नीति, 2025

                      एक-एक कर 

          सब हड़पने की नीति


संयुक्त किसान मोर्चा, एसकेएम केंद्र की राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का विरोध क्यों कर रहा है?

कई किसान संगठनों का राष्ट्रीय गठबंधन, संयुक्त किसान मोर्चा, का दावा है कि एनसीपी 2025 संविधान के संघीय ढांचे के विरुद्ध है और कृषि में निगमों के पिछले दरवाजे से प्रवेश को सुगम बनाती है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा हाल ही में प्रस्तुत राष्ट्रीय सहकारिता नीति (एनसीपी) 2025 की किसान संघों ने तीखी आलोचना की है।

 संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने कहा है कि यह नीति सहकारी समितियों पर नियंत्रण को केंद्रीकृत करने का प्रयास करके संविधान के संघीय ढांचे का उल्लंघन करती है, जो संवैधानिक रूप से राज्यों का अधिकार क्षेत्र है।

इसके अलावा, एसकेएम का आरोप है कि एनसीपी 2025 में किसानों, श्रमिकों और हाशिए के समुदायों के अधिकारों और आजीविका की रक्षा के लिए कोई वास्तविक दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि यह कृषि में निगमों के प्रवेश को सुगम बनाने का एक पिछले दरवाजे का तंत्र है।

संयुक्त किसान मोर्चा ने राजनीतिक दलों, राज्य सरकारों और भारत के लोगों से "सहकारी संघवाद पर हमले" का विरोध करने का आह्वान किया है।

एनसीपी 2025 क्या है?

राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का उद्देश्य 50 करोड़ लोगों को सहकारी क्षेत्र से जोड़ना है और, सहकारिता मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, "2025-45 तक अगले दो दशकों के लिए भारत के सहकारिता आंदोलन में एक मील का पत्थर साबित होना है"।

अन्य बातों के अलावा, यह अधिसूचना नए सहकारिता मंत्रालय को नीति निर्माण से लेकर विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में सहयोग गतिविधियों के समन्वय और सहकारी विभागों एवं संस्थानों के कर्मियों के प्रशिक्षण तक का व्यापक अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है। अधिसूचना में कहा गया है कि 'सहकार से समृद्धि' के दृष्टिकोण के साथ, एनसीपी 2025 का उद्देश्य "सहकारिता-आधारित आर्थिक विकास मॉडल" को बढ़ावा देना है।

एनसीपी 2025 की मुख्य आलोचनाएँ क्या हैं?

इस नीति की आलोचना के तीन मुख्य पहलू हैं~

1.संघवाद पर हमला: 

सहकारी समितियाँ भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची II) की प्रविष्टि 32 के अंतर्गत आती हैं। यह राज्य सरकारों को अपने क्षेत्र में संचालित सहकारी समितियों पर कानून बनाने और उन्हें विनियमित करने का विशेष अधिकार प्रदान करती है।

सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 में संविधान (97वाँ संशोधन) अधिनियम, 2011 के उन कुछ हिस्सों को रद्द कर दिया, जो केंद्र को राज्य के भीतर संचालित सहकारी समितियों पर अधिकार क्षेत्र प्रदान करते थे। न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन, न्यायमूर्ति के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने कहा था कि यह विषय "पूरी तरह से और विशेष रूप से राज्य विधानसभाओं के पास कानून बनाने का अधिकार है" और संविधान के अनुच्छेद 368(2) के अनुसार किसी भी बदलाव के लिए कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

एसकेएम ने इस नई नीति को संघवाद पर केंद्र का "सुनियोजित हमला" बताया है क्योंकि यह राज्य सरकारों के अधिकारों को दरकिनार करती है और उनकी स्वीकृति के बिना ही लागू की गई है।

2. कॉर्पोरेटों के लिए पिछला दरवाज़ा:

एसकेएम का कहना है कि शक्तियों का यह केंद्रीकरण "सहकारी विकास" की आड़ में कृषि क्षेत्र में कॉर्पोरेटों को पैर जमाने का मौका देने के लिए है।

भारती किसान यूनियन (बीकेयू) डकौंडा के महासचिव जगमोहन सिंह ने कहा, "एसकेएम चेतावनी देता है कि इस नीति का उद्देश्य सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के माध्यम से किसानों को कॉर्पोरेट-प्रधान प्रणालियों में एकीकृत करना है, जिससे कृषि व्यवसायों को कीमतें और बाज़ार तय करने की अनुमति मिल जाएगी।" उन्होंने आगे कहा, "कॉर्पोरेटों के इस अधिग्रहण से किसानों, श्रमिकों और कृषि, सेवाओं, व्यापार और विनिर्माण क्षेत्र में लगे सभी लोगों का व्यापक शोषण होगा।"

हालाँकि नीति के मूल पाठ में निगमों का उल्लेख नहीं है, फिर भी यह कई कार्यात्मक रास्तों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है - जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रवेश, सहकारी-नेतृत्व वाले निर्यात प्लेटफ़ॉर्म और डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र - जिन पर आमतौर पर कॉर्पोरेट संस्थाओं का प्रभुत्व होता है। आलोचकों का कहना है कि इससे सेवा प्रावधान, प्लेटफ़ॉर्म साझेदारी, बुनियादी ढाँचे के विकास और प्रौद्योगिकी एकीकरण के माध्यम से अप्रत्यक्ष कॉर्पोरेट भागीदारी के द्वार खुलेंगे।

हाशिए पर पड़े लोगों के लिए पर्याप्त नहीं: एसकेएम के अनुसार, एनसीपी 2025 में किसानों और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए, विशेष रूप से आजीविका के मुद्दों, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), न्यूनतम मजदूरी और सहकारी समितियों से उचित अधिशेष वितरण के संबंध में, किसी ठोस दृष्टिकोण का अभाव है।

इस नीति में कृषि के आधुनिकीकरण, कृषि-आधारित उद्योगों की स्थापना या सहकारी विपणन नेटवर्क बनाने का कोई रोडमैप नहीं है। यह उत्पादक और उपभोक्ता सहकारी समितियों, सामूहिक खेती और उत्पादकता बढ़ाने तथा लागत कम करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग की आवश्यकता को भी नज़रअंदाज़ करती है। एसकेएम ने कहा कि नीति आदिवासियों, दलितों और महिलाओं की मदद करने के बड़े-बड़े दावे तो करती है, लेकिन उनके सशक्तिकरण या कल्याण के लिए कोई ठोस उपाय नहीं पेश करती।

एसकेएम का वैकल्पिक दृष्टिकोण क्या है?

एसकेएम केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को सशक्त बनाने, सहकारी संघवाद का सम्मान करने और राज्य स्तर पर सहकारी समितियों के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र के संसाधनों का 50% आवंटित करने का आग्रह करता है। किसानों के लिए एमएसपी और श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कृषि और कृषि-उद्योगों में कॉर्पोरेट प्रवेश को सख्ती से नियंत्रित किया जाना चाहिए।

एनसीपी 2025 का विरोध करने के लिए, एसकेएम पूरे भारत में किसानों और श्रमिकों को संगठित कर रहा है। "कॉर्पोरेशन भारत छोड़ो" के बैनर तले 13 अगस्त, 2025 को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान करने के बाद, एसकेएम ने अब सभी राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों से इस नीति का विरोध करने के लिए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है।

13 अगस्त के आंदोलन का उद्देश्य स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर गारंटीकृत एमएसपी, ऋण माफी, निजीकरण और जबरन भूमि अधिग्रहण पर रोक, विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों का विरोध और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का विरोध जैसी लंबे समय से चली आ रही मांगों पर जोर देना है।

                           ★★★★★★★

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